मुंगेली जिले में तंबाकू नियंत्रण एवं नशा विरोधी जागरूकता अभियान, 16 दुकानों पर चालानी कार्रवाई

मुंगेली, 1 अक्टूबर 2026। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ एवं जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मुंगेली के मार्गदर्शन में कोटपा एक्ट 2003 के तहत प्रवर्तन दल द्वारा कार्रवाई एवं जनजागरूकता अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान औषधि निरीक्षक श्रीमती किरण सिंह, औषधि निरीक्षक श्रीमती सुमनलता कंवर, औषधि निरीक्षक, नोहर सिंह खरे, नमूना सहायक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मुंगेली बलराम सिंह साकत, सोशल वर्कर तथा श्रीमती रीना वर्मा, एंटी-सीपी कंसल्टेंट के सहयोग से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू नियंत्रण, मनःप्रभावी औषधियों के दुरुपयोग की रोकथाम एवं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया।
अभियान के तहत ग्राम कंतेली, तहसील एवं जिला मुंगेली स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें करीब 80 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। विद्यार्थियों को मनःप्रभावी औषधियों के दुष्प्रभाव, नशे से दूर रहने तथा इनके दुरुपयोग से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी दी गई। साथ ही स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

विद्यार्थियों को चिकित्सकीय सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन नहीं करने, चिकित्सक द्वारा निर्धारित एंटीबायोटिक कोर्स को पूरा करने तथा दवाओं के जिम्मेदार उपयोग के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई।

इस दौरान गंगा फार्मा एंड सर्जिकल, बरेला एवं गुप्ता मेडिकल स्टोर्स, सेतगंगा का औषधि प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत निरीक्षण किया गया। वहीं कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत 16 दुकानों के विरुद्ध कुल 900 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।

इसी क्रम में साहू धर्मशाला, लोरमी में भी जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 50 लोग उपस्थित रहे। लोगों को मनःप्रभावी औषधियों के दुष्प्रभाव, नशे से होने वाले नुकसान तथा औषधियों के दुरुपयोग से बचने के उपायों की जानकारी दी गई।
अभियान के दौरान अग्रवाल मेडिकल स्टोर्स, लोरमी से Ibugesic Plus Syrup 60 ml, बैच नंबर 6SE0469, निर्माण तिथि जून 2026 एवं एक्सपायरी तिथि मई 2028 का नमूना जांच के लिए संकलित किया गया। इसके अलावा साहू मेडिकल स्टोर्स, मसना का भी औषधि प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत निरीक्षण किया गया।

प्रवर्तन दल ने लोगों से तंबाकू एवं नशीले पदार्थों से दूर रहने तथा दवाओं का उपयोग केवल चिकित्सकीय सलाह के अनुसार करने की अपील की।
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