
➡️ मुंगेली पुलिस द्वारा 04 आरोपी को भेजा गया जेल एवं 01 विधि से संघर्षरत बालक बाल संप्रेक्षण गृह दाखिल
ब्युरो चीफ – जितेन्द्र कुमार पाठक
मुंगेली – दिनांक 4 अप्रैल को प्रार्थी घनश्याम साहू पिता नाथूराम साहू उम्र 37 वर्ष निवासी डाड़गांव थाना पथरिया थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 3 अप्रैल को शाम करीब 7 बजे ग्राम डांडगांव से अपने चाचा सालिक राम साहू के लड़का कोमल साहू की शादी में बारात मुंगेली में रावणभाठा के दिनेश साहू के घर आया था, बारात में परिवार के लोग भी आये थे, सूचक का भतीजा टिकेन्द्र साहू भी आया हुआ था, रात्रि करीबन 11.30 बजे बारात में टिकेन्द्र साहू अपने दोस्त धमेन्द्र साहू, संजू साहू, मनोज साहू के साथ धुमाल में डांस कर रहा था, इसी दौरान अंधेरे में कुछ लड़के आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे भतीजा टिकेन्द्र साहू बीच बचाव के लिये गया तो किसी अज्ञात आरोपी द्वारा किसी धारदार हथियार से टिकेन्द्र साहू पिता टामसिंग साहू उम्र 17 वर्ष निवासी डाड़गांव के पेट में मारकर गंभीर चोंट पहुंचाया जिसे ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय मुंगेली में भर्ती किये, घटना की सूचना पाकर सूचक रात्रि करीब 1 बजे मुंगेली आया और पूछताछ पर डांक्टर साहब ने पेट में गहरा चोंट आना बताये, भतीजा टिकेन्द्र का ईलाज दौरान 4 अप्रैल के शाम करीबन 6.30 बजे मौत हो गया है कि रिपोर्ट पर मर्ग कायम बाद अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 103 (1) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गभीरता को देखते हुये मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के द्वारा त्वरित कार्यवाही करने हेतू निर्देशित किया गया इसी परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबडा व अनुविभागीय पुलिस अधिकारी श्री मंयक तिवारी के मार्गदर्शन मे सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस की टीम गठित कर अज्ञात आरोपी की लगातार पतासाजी की गई घटनास्थल मे मौजुद परिजनों एवं गवाहो का कथन लिया गया एवं मुखबीर सूचना पर आरोपी करन साहू, राहुल सोनकर, शुभम साहू, नरोत्तम भास्कर, तथा अपचारी बालक को दबिश देकर थाना लाकर पूछताछ किया गया। प्रकरण में विधि से संघर्षरत बालक के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर टिकेन्द्र साहू के शरीर में जिस चाकू को उपयोग में लाया गया, जिसे जप्त किया गया, विवेचनाक्रम मे आरोपीगण करन साहू, राहुल सोनकर, शुभम साहू, नरोत्तम भास्कर एवं विधि से संघर्षरत बालक द्वारा दिनांक घटना समय को एक राय होकर मृतक टिकेन्द्र साहू, एवं आहत धमेन्द्र साहू के साथ चाकू एवं हाथ मुक्का से मारपीट कर घटना कारित किये है जिसके आधार पर प्रकरण में धारा 238, 191 (2) बीएनएस पृथक से जोड़ी गयी। आरोपीगण द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने पर आरोपीगण करन साहू पिता उमन साहू उम्र 27 वर्ष निवासी डाड़गांव थाना पथरिया जिला मुंगेली, राहुल सोनकर पिता बड़कू उर्फ जलेश्वर सोनकर उम्र 21 वर्ष निवासी शिवाजी वार्ड सांचीपुरम मुंगेली थाना सिटी कोतवाली मुंगेली, शुभम साहू पिता जीवन साहू उम्र 26 वर्ष निवासी ठक्कर बाबा वार्ड मुंगेली, नरोत्तम भास्कर पिता समारू राम भास्कर उम्र 22 वर्ष निवासी लिलवाकापा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली को दिनांक 5 अप्रैल को विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं विधि से संघर्षरत बालक का अभिरक्षा पत्रक एवं पारिस्थितिक पत्र भरकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक उप निरी जी.एस. यादव थाना प्रभारी मुंगेली, सउनि मुधकर रात्रे, प्र.आर. मनोज ठाकुर, चन्द्र कुमार ध्रुव, भुवन चतुर्वेदी, आर. टेकसिंह साहू, योगेश यादव, अजय चन्द्राकर, राहुल ठाकुर, रवि श्रीवास, रवि डाहिरे, मनोज टण्डन की अहम भूमिका रही।