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गौवंश के मांस खाने वाले 01 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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धारा :  कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004
 गौवंश के मांस को काट कर खाने वाले के विरूद्ध हिर्री पुलिस की त्वरित कार्यवाही
 एफ आई आर के तुरंत बाद किया गया गिरप्तार
 आरोपी के कब्जे से गौवंश का मांस किया गया जप्त
 01 नफर आरोपीे को किया गया गिरफ्तार

नाम अरोपीे:- विदेशी मेहर पिता ईतवारी मेहर उम्र 45 साल साकिन धौराभाठा थाना हिर्री बिलासपुर छ.ग.

पुलिस से मिली जानकारी 

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि दिनांक 13.09.2025 को प्रार्थी मनोज निषाद पिता छेद कुमार निषाद उम्र 22 साल साकिन मेडपार छोटा थाना हिर्री का थाना उपस्थित आकर मौखिक सूचना दिया कि ग्राम धौराभाठा भुलकहां मंदिर रोड किनारे मुक्तिधाम के पास एक ब्यक्ति गौवंश बछडे के मांस को खाने के लिए काट रहा है सूचन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  को सूचना से अवगत कराक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा  डेरहाराम टण्डन के दिशा निर्देश पर थाना हिर्री से टीम सहित मौका जाकर सूचना तस्दीक किया गया जो एक ब्यक्ति गौवंश के मांस को खाने के लिए काट कर रखा था जिससे कब्जे से गौ मांस को जप्त कर विधिवत छ ग कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत कार्यवाही किया गया आरोपी की विधिवत गिरप्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया ।

Ashwani Agrawal
मुंगेली / लोरमी न्यूज़
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