🔶 बच्चे को प्रताड़ित करने की शिकायत पर थाना कोटा में अपराध पंजीबद्ध
🔶 आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

थाना कोटा को दिनांक 27/11/2025 को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बिलासपुर की टीम द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि वार्ड क्रमांक 01, राममंदिर चौक के पास, करगीरोड कोटा में 04 वर्षीय बालक को उसकी कथित गोदनामा माता राजकुमारी भैना द्वारा लगातार गाली-गलौज, मारपीट एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।
उक्त मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह द्वारा त्वरित कार्रवाई करने निर्देशित किए जाने पर, निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं एसडीओपी कोटा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोटा के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची। टीम द्वारा बालक की स्थिति, चोटों एवं प्रताड़ना के तथ्यों के आधार पर प्राथमिक पुष्टि की गई।
प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्राप्त आवेदन एवं साक्ष्यों के आधार पर थाना कोटा पुलिस द्वारा आरोपीयां राजकुमारी भैना, पति स्व. राजकुमार भैना, उम्र 34 वर्ष, निवासी पड़ावपारा, राममंदिर के पास, कोटा के विरुद्ध धारा 115(2), 296 भारतीय न्याय संहिता (BNS), धारा 75 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण में आरोपीयां को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
पीड़ित बालक को आवश्यक सुरक्षा, उपचार एवं देखरेख हेतु संबंधित विभाग के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर रखा गया है।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही में उप निरी. मीना ठाकुर, म.आर.दीपिका लोनिया, आर. दीप सिंह, प्रफुल्ल यादव का सराहनीय योगदान रहा है।
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