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घर में घुसकर छेडखानी करने वाले आरोपी को लोरमी पुलिस ने किया गया गिरफ्तार भेजा जेल

मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन पर,

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मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन पर, लोरमी पुलिस का छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों पर कड़ा प्रहार
➡️ घर में घुसकर छेडखानी करने वाले आरोपी अरविंद राजपूत एवं लखन राजपूत को किया गया गिरफ्तार
➡️ आरोपियों द्वारा नाबालिग से छेडखानी कर परिजन से मारपीट करने पर भेजा गया जेल
➡️ आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 281/2026 धारा 74, 75(2), 332(सी), 296, 115(2), 3(5) बीएनएस एवं 8 पाक्सो एक्ट के तहत किया गया कार्यवाही

मुंगेली:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में महिलाओं के संबंध में घटित अपराधों पर त्वरित कार्यवाही हेतु दिए गए निर्देशों के पालन में थाना लोरमी पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई। प्रार्थिया द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 05.07.2026 को प्रार्थिया/पीड़िता अपने नाबालिग रिश्तेदार के साथ घर के हाल में धान चाल रही थी उसी समय भाठापारा निवासी अरविंद राजपूत एवं लखन राजपूत प्रार्थिया/पीडिता के किराना दुकान मे आकर गुटखा और सिगरेट खरीदे जिसे सामान देकर प्रार्थिया अपने घर हाल मे गयी तभी उसके पीछे-पीछे लखन राजपूत भी उसके घर के हाल में घुस गये और उसके द्वारा गलत नियत से प्रार्थिया/पीड़िता के साथ छेड़खानी कर हाथ-बांह एवं छाती को दबाने लगा तथा अरविंद राजपूत ने पीड़िता की नाबालिग रिश्तेदार के साथ छेड़खानी करने लगा, पीड़िता द्वारा जोर से चिल्लाने पर आवाज सुनकर प्रार्थिया/पीड़िता के पति व पुत्र आये जिसे अरविंद राजपूत द्वारा गंदी-गंदी गाली गलौच कर हाथ झापड़ से मारपीट कर दोनो भाग जाने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 281/2026 धारा 74, 75(2), 332(सी), 296, 115(2), 3(5) बीएनएस एवं 8 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान महिला विरूद्ध शिकायत पर *जीरो टॉलरेंस नीति के तहत* त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी अरविंद राजपूत एवं लखन राजपूत को मुखबीर सूचना एवं तकनीकी आधार पर हिरासत में लिया जाकर बारिकी से पूछताछ करने पर आरोपी अरविंद राजपूत एवं लखन राजपूत द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किये जाने पर आरोपी अरविंद राजपूत पिता स्व. कैलाश सिंह राजपूत उम्र 33 साल निवासी फुलझर थाना चिल्फी हा.मु. राम्हेपुर गायत्री मंदिर के सामने वार्ड क. 15 थाना लोरमी जिला मुंगेली व लखन सिंह राजपूत पिता फूलचंद राजपूत उम्र 49 साल निवासी भाठापारा थाना लोरमी जिला मुंगेली को दिनांक 06.07.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक अखिलेश कुमार वैष्णव थाना प्रभारी लोरमी, सउनि. रामकुमारी यादव एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Ashwani Agrawal
मुंगेली / लोरमी न्यूज़
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