
लोरमी: ग्राम बघर्रा वनक्षेत्र में 11 केव्ही से अवैध कनेक्शन से दो किलोमीटर तक जीआई तार फैलाकर वन्यप्राणियों की शिकार करने का फंदा लगाने वाले उक्त सामग्री के साथ आरोपी को वनविभाग ने गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया।

वनविभाग को 12 अक्टूबर को रात्रि 8.30 बजे मुखबिर स्व सूचना पर वन मंडलाधिकारी अभिनव कुमार के निर्देशानुसार उप वनमंडलाधिकारी दशांश सूर्यवंशी के मार्गदर्शन पर वनपरिक्षेत्र अधिकारी रुद्र कुमार राठौर के नेतृत्व में वन विभाग वन परिक्षेत्र खुड़िया के अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा टीम गठित कर परिसर के कक्ष के 1524PF में गस्ती के दौरान ग्राम बघर्रा परिसर निवासी गेन्दराम यादव पिता राम कुमार यादव निवासी बघर्रा के वनक्षेत्र में 11 केवहीँ विद्युत से अवैध रूप से विद्युत कनेक्सन स्थापित कर वन्य जीव का अवैध शिकार करने के उद्देश्य से वन क्षेत्र की ओर लगभग 02 कि.मी. तक जी, आई, लगा कर तार बांस की खूंटी के सहारे फैलाया गया। आरोपी के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 51, 52 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल करने की कार्यवाही की गई है।
कार्यवाही में मनोहर लाल यादव, वनपाल, ओम प्रकाश खूंटे, राजेश पाटले वनपाल, आशीष बुनकर, शिवचरण यादव एवं अनिल महिलांगे सामिल रहे।
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