
पूजा पाठ का ढोंग कर गड़ा धन निकालने के नाम पर 40 हजार रुपये नगद एवं 21 तोला सोना की ठगी के मामले मे शामिल आरोपी गिरफ्तार।
थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी को किया गया गिरफ्तार।
आरोपियों द्वारा अंबिकापुर मे घटना करने के पश्चात थाना शंकरगढ़ मे घटना किया गया था कारित।
आरोपी शंकरगढ़ के मामले मे रामानुजगंज जेल मे था निरुद्ध।
अम्बिकापुर :: ⏩ मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना अम्बिकापुर के अपराध क्र. 399/2019 धारा 420,34 भादसं. में प्रार्थी जगदीश विश्वकर्मा आत्मज स्व. छट्टु विश्वकर्मा उम्र 52 वर्ष निवासी केदारपुर सहेली गली अम्बिकापुर थाना अम्बिकापुर के द्वारा संजय मिश्रा एवं अन्य साथियों द्वारा पूजा पाठ कर गड़ा धन निकालने के नाम पर 40,000/- रूपये नगद एवं 21 तोला शुद्ध सोना का बिस्किट की ठगी कर फरार होने के संबंध में थाना अम्बिकापुर में धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया।
⏩ मामले में पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए प्रार्थी व अन्य लोगों से पूछताछ कर कथन लिया जा कर एवं घटना स्थल का नजरी नक्शा व अन्य दस्तावेज तैयार कर डायरी में संलग्न किया जा कर आरोपियो का पतासाजी का हर संभव प्रयास किये जाने पर आरोपी का पता नहीं चलने से मामले में दिनांक 10.08.2021 को थाना अम्बिकापुर का खात्मा क्र. 159/2021 चाक किया गया है। वर्तमान में दिनांक 17.10.2025 को उक्त प्रकरण के घटना के संबंध में जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के थाना शंकरगढ़ के अपराध क्र. 132/2020 धारा 420,34 भादंस. के प्रकरण में फरार चल रहे संजय मिश्रा पिता बैजनाथ मिश्रा उम्र 38 वर्ष निवासी इटावरी थाना जावा जिला रीवा मध्यप्रदेश नाम के बाबा को दिनांक 14.10.2025 को गिरफतार कर रिमाण्ड पर जिला जेल रामानुजगंज में निरूद्ध किया गया है। जिसकी थाना अम्बिकापुर के अपराध क्र. 399/2019 धारा 420,34 भादसं. मे भी संलिप्तता पाये जाने से मामले में पुनः विवेचना करने हेतु वरिष्ठ कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर पुनः विवेचना प्रारंभ किया गया है। आरोपी संजय मिश्रा पिता बैजनाथ मिश्रा उम्र 38 वर्ष निवासी इटावरी थाना जावा जिला रीवा मध्यप्रदेश का प्रोडक्शन वारंट माननीय न्यायालय द्वारा जारी किये जाने पर उक्त आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया है। जिसको थाना अम्बिकापुर के प्रकरण में गिरफतार किया जा कर दिनांक 29.11.2025 तक पुलिस रिमाण्ड हासिल किया जा कर आरोपी संजय मिश्रा के संबंध में पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो घटना मे शामिल होना स्वीकार किया गया, साथ ही ठगी के घटना से 12 हजार रूपये प्राप्त होना एवं उक्त रकम खर्च हो जाना बताया है, आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किये जाने पर आरोपी का पहचान परेड कराकर मामले मे आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।
⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, उप निरीक्षक सम्पत पोटाई, प्रधान आरक्षक सतीश सिंह आरक्षक सचिंद्र सिन्हा आरक्षक देशराम सक्रिय रहे।
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