
ब्युरो चीफ – जितेन्द्र पाठक
लोरमी – थाना लोरमी के ग्राम मसना निवासी प्रार्थी चंद्रकांत पिता दिलेश कश्यप उम्र 34 वर्ष ने आरोपीगण लोकनाथ कश्यप व कमल कश्यप के विरूद्ध थाना लोरमी मे अपराध कमांक 224/24 धारा 294, 506, 323, 307, 34 भादवि. पंजीबद्ध कराया था जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था विवेचना के दौरान आरोपी लोकनाथ कश्यप को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया था तथा घटना के मुख्य आरोपी कमल कश्यप घटना दिनांक से घटना कारित कर गिरफ्तारी के डर से फरार हो गया था |जिसका लगातार अलग अलग टीम बनाकर संभावित जगहो पर दबिश दिया जाकर पता तलाश किया जा रहा था, आरोपी के नही मिलने पर आरोपी लोकनाथ कश्यप के विरूद्ध आरोपी कमल कश्यप के फरार रहने से धारा 173 (8) जा. फौ. का अभियोग पत्र तैयार कर चालान माननीय न्यायालय मे पेश किया गया था।

वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा धारा 173 (8) जा. फौ. के प्रकरण को शीघ्र निराकरण करने निर्देश प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक मुंगेली, भोजराम पटेल के कुशल निर्देशन मे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली नवनीत छाबड़ा एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी लोरमी माधुरी धिरही के मार्ग दर्शन पर मामले का मुख्य फरार आरोपी कमल कश्यप का लगातार पतासाजी किया जा रहा था जरिये मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपी कमल कश्यप ग्राम मसना के आसपास देखा गया है की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी कमल कश्यप को हिरासत में लेकर थाना लाया गया| लगातार पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार करने से उसके बताये अनुसार घटना मे प्रयुक्त आलाजरब को जप्त कर सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात आज दिनांक 9 मार्च को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया |न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त होने से जेल भेजा गया। उक्त कार्यवाही मे समस्त थाना स्टाफ लोरमी की अहम भूमिका रही।