“सही दवा शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार” जांच अभियान दिनांक 29/04/2026
11 खुदरा औषधि प्रतिष्ठानो का औषधि एंव प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत् निरीक्षण
लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग के अंर्तगत खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित एंव गुणवत्ता युक्त खाद्य एवं औषधि उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 27.04.2026 से 11.05.2026 तक सही दवा शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार थीम के अंतर्गत 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है।



इसके तहत स्वास्थ्य सचिव लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन नवा रायपुर एंव जिला दंडाधिकारी मुंगेली व अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में दिनांक 29/04/2026 को औषधि विभाग की सयुक्त टीम के द्वारा जिला मुंगेली में तीसरे दिन में खुदरा औषधि विकय परिसरो की जांच की कार्यवाही की गई इस कम में औचक निरीक्षण की कार्यवाही में लोरमी में कुल 11 खुदरा औषधि विकय परिसरो का औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत् जांच किया गया साथ ही सीसीटीवी लगवाने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त फर्मों में औषधियों के क्रय-विक्रय रिकार्ड की जांच की गई एव सी.सी.टी.वी. फुटेज की जांच की गई।
खुदरा औषधि विकय परिसरो को आवश्यक सूचना
जिले के समस्त खुदरा औषधि विकय परिसरो को सूचित किया जाता है कि औषधियों को पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थित में ही विक्रय करे। शेड्यूल H एव H1 औषधियों को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर की पर्ची में ही विक्रय करें एवं अलग से रजिस्टर संधारित करें। गर्मी को देखते हुए मेडिकल स्टोर्स संचालक अपने परिसर का तापमान नियंत्रण करें ताकि औषधियों को अंकित निर्धारित तापमान में औषधियों को रखा जा सके।
लोरमी एरिया की औषधि निरीक्षक श्रीमती सुमन लता कंवर ने कहा कि सभी दवाओं को बिल में ही विक्रय करें एवं अपने संस्थान में साफ सफाई एवं सभी नियमो का पालन करते हुए दवा व्यवसाय करें।
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