लेटेस्ट न्यूज़
मुंगेली जिला के 10 ग्रामो में पंचायत भवन निर्माण के लिये 2 करोड़ की स्वीकृति प्रदान किये डिप्टी सीएम अरुण साव ने | डिप्टी सीएम अरुण साव से ग्रामीणों ने किया खुड़िया जलाशय से पानी छोड़ने की, डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश छोड़ा गया पानी | अवैध कच्ची महुआ शराब बनाने व बिक्री करने वाले आरोपी के कब्जे से 55 लीटर शराब जप्त कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल | मुंगेली जिला मिनी आयु 11 वर्ष बालक – बालिका शतरंज़ चैंपियनशिप 28 अप्रैल को | लोरमी की हर प्रतिभा को मिलेगा मंच, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का संवरेगा भविष्य : उप मुख्यमंत्री अरुण साव | साइबर सेल की सराहनीय भूमिका: गुम हुए 90 मोबाईल करीब 13.50 लाख के मोबाईल को पुलिस ने लौटाया चेहरे मे आई खुशी |
लेटेस्ट न्यूज़
मुंगेली जिला के 10 ग्रामो में पंचायत भवन निर्माण के लिये 2 करोड़ की स्वीकृति प्रदान किये डिप्टी सीएम अरुण साव ने | डिप्टी सीएम अरुण साव से ग्रामीणों ने किया खुड़िया जलाशय से पानी छोड़ने की, डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश छोड़ा गया पानी | अवैध कच्ची महुआ शराब बनाने व बिक्री करने वाले आरोपी के कब्जे से 55 लीटर शराब जप्त कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल | मुंगेली जिला मिनी आयु 11 वर्ष बालक – बालिका शतरंज़ चैंपियनशिप 28 अप्रैल को | लोरमी की हर प्रतिभा को मिलेगा मंच, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का संवरेगा भविष्य : उप मुख्यमंत्री अरुण साव | साइबर सेल की सराहनीय भूमिका: गुम हुए 90 मोबाईल करीब 13.50 लाख के मोबाईल को पुलिस ने लौटाया चेहरे मे आई खुशी |

RECENT POSTS

लोरमी के सारधा में होटल प्रिंस में घरेलू गैस के उपयोग करते पाए जाने पर कार्यवाही की गई

Picture of ashwani agrawal

ashwani agrawal

खाद्य-राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई

होटलों से घरेलू गैस सिलेंडर किया गया जब्त

मुंगेली/ लोरमी:  कलेक्टर  कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरूपयोग को रोकने होटलों में छापेमार निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान खाद्य एवं राजस्व विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग का मामला सामने आने पर सिलेंडरों को जब्त कर नियमानुसार सुपुर्दगी में दिया गया। पहली कार्रवाई में ग्राम सारधा स्थित प्रिंस होटल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान होटल के किचन में 14 किलोग्राम क्षमता के 02 भरे तथा 04 खाली घरेलू लाल गैस सिलेंडर पाए गए, जिनका उपयोग होटल संचालक द्वारा नाश्ता एवं मिठाई बनाने के लिए किया जा रहा था। इसी प्रकार एक अन्य कार्रवाई में दाऊपारा स्थित श्रीराम होटल में भी जांच के दौरान 14.2 किलोग्राम के 04 घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से संग्रहित पाए गए।


खाद्य अधिकारी ने बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) प्रदाय, वितरण एवं विनिमय आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन है। उल्लंघन पाए जाने पर दोनों स्थानों से मिले सभी घरेलू गैस सिलेंडरों को जप्त कर लिया गया। जब्त किए गए सिलेंडरों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित गैस एजेंसियों को सुपुर्द किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Ashwani Agrawal
मुंगेली / लोरमी न्यूज़
CRIME NEWS
RECENT POSTS