वर्ष 2024 से भगाकर नाबालिक के साथ दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को लोरमी थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल (भापुसे) के कुशल निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली नवनीत कौर छाबडा एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी लोरमी नवनीत पाटिल के मार्ग दर्शन पर शीघ्र गिरफ्तार करने प्राप्त निर्देशन पर थाना लोरमी के अप० क्र० 265/2024 धारा 137, (2) 64 ,64 (2), 65 (1), 87 ,बीएनएस 4.6 पाक्सो एक्ट के प्रकरण में प्रार्थी पीड़िता की मां दिनांक 15/07/ 2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसकी नाबालिक अपृहता/पीडिता को ग्राम गुनापुर से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना लोरमी में 137(2) बीएनएस का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया, दौरान विवेचना दिनांक 15.10.25 को अपहृता को ग्राम सूरजपुरा से समक्ष गवाह के बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा 180 बीएनएसएस का कथन कराया गया जो अपने कथन में दिनांक घटना से लगातार आरोपी मोनू उर्फ लोसन प्रसाद खुटे पिता भुवन प्रसाद खुटे उम्र 23 साल साकिन सुरजपूरा थाना लालपुर के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर नाबालिक जानते हुये लगातार शारीरिक संबंध बनाना बतायी अपह्रिता का महिला चिकित्सक से मेडिकल परीक्षण कराया गया है अपहता के साथ शारीरिक संबंध होना लेख किये है मामले में धारा 64.64(2) ,65 (1) ,87 बीएनएस 4.6 पाक्सो एक्ट जोडी गयी प्रकरण में आरोपी मोनू उर्फ लोमन प्रसाद खुटे पिता भुवन प्रसाद खुटे उम्र 23 साल साकिन सुरजपूरा थाना लालपुर जिला मुंगेली क़ो उसके गाँव से हिरासत में लेकर थाना लाया गया अपराध सबूत पाये जाने पर विधिवत आरोपी को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी लोरमी अखिलेश वैष्णव उनि सत्येन्द्रपुरी गोस्वामी उनि, राव, आर 13 दिलेश्वर साहू, आर 203 ईश्वर मरावी आर 368 गौतम ध्रुव की भूमिका सराहनीय रहा।
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