
ब्युरो चीफ – जितेन्द्र कुमार पाठक
लोरमी – मुंगेली पुलिस अधीक्षकभोजराम पटेल के कुशल निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली नवनीत कौर छाबडा एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी लोरमी नवनीत पाटिल के मार्ग दर्शन पर थाना लोरमी के अप०क्र0 162/2025 धारा 137(2) 64 बीएनएस 4. पाक्सो एक्ट के प्रकरण में प्रार्थी पीडिता के पिता दिनांक 21.04.25 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक अपृहता/पीडिता को ग्राम धौराभाठ से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना लोरमी में धारा 137(2) बीएनएस का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया, दौरान विवेचना दिनाक 27/04/ 25 को अपहृता को उसके माता पिता से समक्ष गवाह के बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा 180 बीएनएसएस का कथन कराया गया है जो अपने कथन में दिनाक घटना से 01 वर्ष पूर्व आरोपी हंस राज श्रीवास पिता राजू उम्र 19 साल साकिन धौराभाठ थाना लोरमी के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था व शारीरिक सम्बन्ध बनाना बताने से मामले में धारा 64 बीएनएस एवं 4. पाक्सो एक्ट जोडी गयी है प्रकरण के आरोपी दिनांक 26.04.25 से फरार था जिसे दिनांक 18.06.25 के 11:50 बजे विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी लोरमी अखिलेश कुमार वैष्णव, सउनि धर्मेन्द्र शर्मा ,सउनि रामकुमारी यादव आरक्षक प्रफुल ठाकुर सैनिक दिलीप राजपूत की भूमिका सराहनीय रहा।
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