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“सही दवा शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार” जांच अभियान लोरमी में  कुल 11 औषधि प्रतिष्ठानों की जांच | सही दवा शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार” जांच अभियान  : कबीरधाम जिला | कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में लोरमी के अंशुल शर्मा ने किया टॉप 99 प्रतिशत अंकों के साथ राज्य में मिला प्रथम स्थान, जिले का नाम हुआ रोशन | मुंगेली जिला के 10 ग्रामो में पंचायत भवन निर्माण के लिये 2 करोड़ की स्वीकृति प्रदान किये डिप्टी सीएम अरुण साव ने | डिप्टी सीएम अरुण साव से ग्रामीणों ने किया खुड़िया जलाशय से पानी छोड़ने की, डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश छोड़ा गया पानी | अवैध कच्ची महुआ शराब बनाने व बिक्री करने वाले आरोपी के कब्जे से 55 लीटर शराब जप्त कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल |
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सही दवा शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार” जांच अभियान  : कबीरधाम जिला

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सही दवा शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार” जांच अभियान कवर्धा

कबीरधाम : नकली कास्मेटिक्स व राज्य के बाहर से आयी दवाओ की जांच हेतु थोक औषधि विक्रय परिसरो पर किया गया निरीक्षण

लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग के अंर्तगत खाद्य एव औषधि प्रशासन द्वारा प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित एंव गुणवत्ता युक्त खाद्य एवं औषधि उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 27.04.2026 से 11.05.2026 तक सही दवा शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार थीग के अंतर्गत 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है।

इसके तहत स्वास्थ्य सचिव लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन नवा रायपुर एंव जिला दंडाधिकारी कबीरधाम के निर्देशों के परिपालन में दिनांक 27/04/2026 व 28/04/2026 को औषधि विभाग की सयुक्त दीग के द्वारा जिला कबीरधाम में दिन संचालित कास्मेटिक दुकानों में एवं थोक औषधि विक्रय परिसरों की जांच की कार्यवाही की गई इस कम में औचक निरीक्षण की कार्यवाही में फर्म शुभम मार्ट एजेंसी, महादेव मेडिकल एजेंसी, मातेश्वरी मेडिकल एजेंसी सहित कुल 05 थोक औषधि विकय परिसरो का औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत् जांच किया गया। जांच के दौरान थोक औषधि संस्थान द्वारा अन्य राज्य से फेथ की गई औषधियो का कय एवं विकय रिकार्ड की जांच की गई साथ ही 02 औषधि का नमूना जांच हेतु संकलित किया गया।

थोक औषधि विकय परिसरो को आवश्यक सूचना

जिले के समस्त थोक औषधि विक्रय परिसरों को सूचित किया जाता है कि औषधियों के कय एवं विकय में जी०एस०टी० नियमो का पालन करे। औषधियों का कय विनिर्माता कंपनीयो के राज्य के अधिकृत डिस्ट्रीब्युटर से करे। राज्य के बाहर से कय की गई औषधियो की जानकारी विभाग को समयानुसार अवश्य देवे साथ ही खुदरा औषधि विक्रय परिसर को औषधियो का विक्रय करने से पूर्व उनके औषधि अनुज्ञाप्ति की वैधता अवश्य जांच कर लेते।

औषधि निरीक्षक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला कबीरधाम (छ.ग.)

Ashwani Agrawal
मुंगेली / लोरमी न्यूज़
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