उप मुख्यमंत्री अरुण साव की घोषणा के बाद कोटा को मिला नगर पालिका का दर्जा, अधिसूचना जारी

पिछले साल कोटा की जनता से किया वादा डिप्टी सीएम अरुण साव ने 10 माह में निभाया
नगर पालिका बनने से कोटा शहर के विकास कार्यों में आएगी तेजी, सुविधाओं का होगा विस्तार : डिप्टी सीएम अरुण साव
रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की घोषणा के बाद बिलासपुर जिले के कोटा नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा प्रदान किया गया है। इसका राजपत्र में प्रकाशन हो गया है। नगर पालिका बनने से कोटा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और सुव्यवस्थित शहरी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि, 14 अगस्त 2025 को जनभावना के अनुरूप नगर पालिका बनाने घोषणा की थी।
और अब कोटा को नगर पालिका का दर्जा देकर वादा पूरा किया है। कोटा को हमने नगर पालिका बनाया है, इसे हम ही संवारेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नगर पालिका बनने से नगर के विकास कार्यों में तेजी आएगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5(1)(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन ने नगर पालिका कोटा का गठन किया है। अधिसूचना के अनुसार, पूर्ववर्ती नगर पंचायत कोटा का क्षेत्र ही नगर पालिका कोटा की सीमा होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 18,405 है।
वहीं सरकार के इस निर्णय का स्थानीय नागरिकों ने स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
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