उरला में 40.545 किलो गांजा तस्करी के आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास

रायपुर। उरला थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ट्रक के टूल बॉक्स में 4 बोरियों में गांजा छिपाकर लाया था। पुलिस ने उसके कब्जे से 40.545 किलोग्राम गांजा जब्त किया था, जिसकी अनुमानित कीमत 4 लाख 5 हजार रुपये बताई गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 को रियल इस्पात कंपनी के गार्ड राजेश सिंह ने उरला पुलिस को सूचना दी थी कि कंपनी में माल लोड करने आए ट्रक क्रमांक GJ 01 JT 4272 के टूल बॉक्स में गांजा रखा हुआ है। सूचना पर थाना उरला पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। ट्रक के टूल बॉक्स की तलाशी लेने पर चार बोरियों में प्लास्टिक पैकेटों में रखा गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
ओडिशा से गांजा लाने का मिला था लालच
पूछताछ में आरोपी इरफान सा दीवान (32 वर्ष), निवासी ग्राम भोभा, टेकारी बोरसद, थाना बोरसद, जिला आणंद (गुजरात) ने बताया कि वह 18 मार्च 2025 को ट्रक लेकर निकला था। उसके गांव के ही इमरान नामक व्यक्ति ने उसे ओडिशा से गांजा लाने के लिए कहा था और प्रति किलो 1,000 रुपये देने का लालच दिया था। आरोपी के अनुसार, 28 मार्च 2025 की रात अंगूल और गोगंडा के बीच एक ऑटो चालक ने उसे गांजे की चार बोरियां दी थीं। आरोपी ने इन बोरियों को ट्रक के टूल बॉक्स में छिपा दिया था और रियल इस्पात कंपनी पहुंच गया, जहां पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
न्यायालय ने सुनाई सख्त सजा
मामले की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, रायपुर ने 27 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी इरफान सा दीवान को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रोहित मालेकर, निरीक्षक बी.एल. चंद्राकर, विवेचक उप निरीक्षक जेडी दीवान तथा थाना उरला के पुलिस स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
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