“सही दवा शुद्ध आहार- यही छत्तीसगढ़ का आधार अभियान में मेडिकल स्टोर व पान ठेलों की हुई जांच, कोटपा एक्ट के तहत काटे गये 27 चालान “

कबीरधाम: छत्तीसगढ़ शासन एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छ०ग० के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिले में सही दवा शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार के थीम के अंतर्गत विभाग के द्वारा दिनांक 27 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं औषधि उपलब्ध कराना है।

अभियान में संयुक्त दल के द्वारा इंदौरी, तमरूवा, सोनपुरी, गुड़हा, नवागांव, सहसपुर लोहारा, बिडोरा, पंडरिया, बोडला एवं कवर्धा शहर के कुल 36 दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया, बोडला में संचालित मयंक मेडिकल स्टोर, इंदौरी में संचालित महावीर मेडिकल स्टोर, महामाया मेडिकल स्टोर, कवर्धा शहर में संचालित साहू मेडिकल स्टोर, पंडरिया में संचालित प्रांसु मेडिकल स्टोर एवं लक्ष्मी मेडिकल स्टोर में दवाईयों के खरीदी-बिकी दस्तावेजों में अनियमितता मिलने पर मेडिकल संचालक को लापरवाही बरतने के लिये नोटिस जारी करने के लिये प्रस्तावित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त दवाईयों के गुणवत्ता जांच हेतु फेमोनेक्ट 40 टेबलेट को राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। दिनांक 07/05/2026 एवं 08/05/2026 को औषधि निरीक्षकों एवं पुलिस विभाग की टीम के द्वारा इंदौरी, तमरूवा एवं कवर्धा शहर के मिनीमाता चौक, होलीकॉस स्कूल के आसपास के क्षेत्र एवं कृषि मंडी रोड में संचालित पान ठेलों, होटल, किराना स्टोर्स में कोटपा एक्ट के तहत कुल 27 चालान काटे गये एवं 2500 जुर्माना राशि वसूला गया, होलीकॉस स्कूल के पास तंबाकू बेच रहे दुकानों को तंबाकू न बेचने एवं सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों को कोटपा एक्ट का पालन करने के निर्देश दिये गये। टीम में औषधि निरीक्षक देवेन्द्र ध्रुव, सुखचैन सिंह धुर्वे, राजेश सोनी एवं पुलिस विभाग से आरक्षक जीतराम चंद्रवंशी शामिल थे।

कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत् सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादो के ज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आस पास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादो की बिक्री पर प्रतिबंध, धारा 7, 8 एवं 10 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनीयों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादो के प्रतिबंध धारा 4 एंव 6 के तहत् 200 रूपयें तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
जनजागरूक सूचना

आम जनता से अनुरोध है कि तम्बाकु पदार्थों का सेवन न करें क्योकि तम्बाकु के सेवन से कर्क रोग होता है। जो जानलेवा होता है। स्कूल परिसर के 100 मीटर के परिधि में किसी भी प्रकार की तम्बाकू, सिगरेट उत्पाद सामग्री से संबंधित दुकान नहीं खुला होना चाहिए और इनकें द्वारा यदि किसी भी प्रकार का तम्बाकू, सिगरेट या नशीला उत्पाद को छात्र/छात्राओं को विक्रय किया जाता है तो इसकी शिकायत संबंधित विभाग (राजस्व/पुलिस / स्वास्थ्य/नगर पालिका / स्कूल /महाविद्यालय) को किया जायें।
सहायक संचालक (औषधि) खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला कबीरधाम (छ.ग.)
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