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मुंगेली पुलिस द्वारा छेड़खानी के आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

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मुंगेली पुलिस द्वारा छेड़खानी के आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

आरोपी विरूद्व थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध क्रमांक 392/2025 धारा 332 (ग) 74,75 (2) 76,351 (3) बी.एन.एस पंजीबद्ध
दिनांक 31.08.2025 को ग्राम जगताकापा के पीड़िता के द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इन्दल गोंड ग्राम सरपंच के द्वारा दिनांक 30.08.2025 के शाम करीब 18:00 बजे पिडिता अपने घर में अकेली थी इन्दल गोंड द्वारा शराब के नशे में घर में घुसकर पीड़िता की लज्जा भंग करते हुए शारीरिक संबंध बनाने की मांग करते हुए पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करने लगा आरोपी इन्दल गोड द्वारा पिडित महिला के अकेले होने का फायदा उठाकर बलपूर्वक छेडछाड किया है और जान से मारने की धमकी दिया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 392/2025 धारा 332 (ग),74,75(2),76, 351 (3) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना में लिया गया। मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा. पु.से.) के द्वारा प्रकरण महिला संबंधी होने व मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देर्शित किया गया जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबडा के मार्गदर्शन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मयंक तिवारी के पर्यवेक्षण में प्रकरण में विवेचना दौरान पीड़िता एवं गवाहो का कथन लिया गया व आरोपी इन्दल गोड (ग्राम सरपंच) पिता स्व० होली राम गोड उम्र 55 साल निवासी जगताकापा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली छ०ग० को हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया जो घटना दिनांक 30.08.2025 को घटना कारित स्वीकार किये जाने पर विधिवत आज दिनांक 31.8.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी.कार्तिकेश्वर जांगडे, उप निरी शोभा यादव, सउनि ईश्वर राजपूत यादव, आर. मनोज टंडन, रवि श्रीवास, भागवत साहू, दुर्गेश यादव सिटी कोतवाली मुंगेली की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Ashwani Agrawal
मुंगेली / लोरमी न्यूज़
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