मुंगेली ब्यूरो चीफ – जितेन्द्र पाठक
मुंगेली – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2024-25 हेतु निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों एवं मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी। उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन 16 अक्टूबर 2024 की स्थिति में जिले के 06 नगरीय निकायों के 100 वार्डों में कुल मतदाताओं की संख्या 62 हजार 215 है, जिसमें 30 हजार 740 पुरूष मतदाता, 31 हजार 472 महिला मतदाता तथा 03 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। निर्वाचक नामावली के संबंध में दावा-आपत्ति 23 अक्टूबर तक किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आपत्ति 04 नवंबर तक किया जा सकता है। प्राप्त दावा-आपत्ति के निराकरण उपरांत निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 22 नवंबर 2024 को किया जाएगा। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य हेतु अपर कलेक्टर अपीलीय प्राधिकारी होंगी। संबंधित अनुविभागों के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होंगे।
इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचक नामावली बनाने की तैयारी एसईसीईआर सॉफ्टवेयर में की जा रही है, जिसका प्रारंभिक प्रकाशन की तिथि 24 अक्टूबर निर्धारित है। निर्वाचक नामावली के संबंध में दावा-आपत्ति 24 से 29 अक्टूबर तक किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आपत्ति 08 नवंबर तक किया जा सकता है। प्राप्त दावा-आपत्ति के निराकरण उपरांत निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 29 नवंबर 2024 को किया जाएगा। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य हेतु अपर कलेक्टर अपीलीय प्राधिकारी होंगी। संबंधित अनुविभागों के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और तहसीलदार सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के दौरान आप लोगों का बहुत सहयोग मिला, जिससे दोनों चुनाव पूर्ण पारदर्शिता एवं सुगमता के साथ सम्पन्न हुआ। अब नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। इस चुनाव में भी आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। लोकतंत्र की मर्यादा का पालन कराते हुए चुनाव संपन्न कराना है। जो लोग चुनाव में अनावश्यक हस्तक्षेप करेंगे, उन पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित होने से छूटने पर नाम को शामिल करने के लिए प्रारूप क, निर्वाचक नामावली में दर्ज प्रविष्टियों में संशोधन के लिए प्रारूप ख और स्थान परिवर्तन या मृत्यु की स्थिति में नाम हटाने हेतु प्रारूप ग में आवेदन करना होगा। इसी प्रकार निर्वाचक नामावली जारी होने से दावा-आपत्ति के निराकरण तक नगरीय निकायों/ग्राम पंचायतों पर आच्छादित विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने के कारण नगरीय निकायों/ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली में नाम शामिल किए जाने के लिए आवेदन नियत तिथि के भीतर केवल रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।