
आरोपी पति द्वारा पत्नी पर चरित्र शंका कर डीजल डालकर जलाकर हत्या का प्रयास करने पर चिल्फी पुलिस ने 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जेल
आरोपी सतीश सोनवानी निवासी सेनगुड़ा के विरूद्ध थाना चिल्फी मे अपराध क्रमांक 37/26 धारा 109 बीएनएस के तहत किया गया कार्यवाही
मुंगेली:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के आदेशानुसार महिलाओं के संबंध में घटित अपराधों पर त्वरित कार्यवाही हेतु दिए गए निर्देशों के पालन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा तथा उप पुलिस अधीक्षक लोरमी हरविन्दर सिंह के मार्गदर्शन में थाना चिल्फी पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।
प्रकरण में आरोपी सतीश सोनवानी निवासी सेनगुड़ा थाना चिल्फी जिला मुंगेली द्वारा दिनांक 16.03.2026 को सुबह लगभग 08.00 बजे अपनी पत्नी पर चरित्र शंका करते हुए जान से मारने की नियत से घर में रखे डीजल को उसके ऊपर डालकर माचिस से आग लगा दी गई एवं उसे जलते हुए हालत में छोड़कर फरार हो गया, घटना के संबंध में प्राप्त अस्पताली मेमो के आधार पर जांच उपरांत दिनांक 09.04.2026 को थाना चिल्फी में अपराध क्रमांक 37/26 धारा 109 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकरण मे साक्ष्य एकत्रित कर मुखबीर एवं तकनीकी सहायता से आरोपी सतीश सोनवानी पिता लौंजराम उम्र 35 वर्ष निवासी सेनगुड़ा थाना चिल्फी, जिला मुंगेली छ.ग. को दिनांक 10.04.2026 को हिरासत मे लेकर पुछताछ करने पर घटना दिनांक को अपराध कारित करना स्वीकार करने पर धारा सदर का अपराध – कारित करना प्रमाणित पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 11.04.2026 को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक रघुबीर लाल चंद्रा (प्रभारी,थाना चिल्फी), प्र.आर.पारस टोण्डे, सिद्धेश्वर बंजारे, आरक्षक प्रशांत कुर्रे, आरक्षक बृजेश प्रधान एवं म.आर. संगीता बर्मन की सराहनीय भूमिका रही।
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