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नाबालिक अपहृता को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर साथ ले जाकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को लोरमी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

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मुंगेली ब्युरो चीफ – जितेन्द्र पाठक

लोरमी – दिनांक 24 मई 2024 को प्रार्थी सुनउ राम भेना ग्राम चेचानडीह थाना लोरमी ने उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि नाबालिक लड़की को को घर से कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है की रिपोर्ट पर अपराध क. 204/24 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना मे लिया गया, मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल के आदेशानुसार नाबालिक बालिका एवं महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही कर प्रकरण निराकरण हेतू जारी निर्देश तथा अति. पुलिस अधीक्षक मुंगेली पंकज पटेल एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी लोरमी श्रीमती माधुरी धिरही के मार्ग दर्शन पर लोरमी थाना प्रभारी अखिलेश वैष्णव के द्वारा टीम गठित कर जांच में जुट गयी। विवेचना दौरान लोरमी पुलिस द्वारा पतासाजी दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिला की ग्राम बिजराकछार चौकी खुडिया में आरोपी देवसिंह उर्फ संतोष पिता जोलेसिंह के घर में अपहृता को रखा हैं जिस पर ग्राम बिजराकछार जाकर आरोपी के कब्जे से पीडिता को दस्तयाब किया जाकर अपृहता का कथन कराया गया व स्वास्थ्य परीक्षण कराया, आरोपी देवसिंह उर्फ संतोष के द्वारा नाबालिक बालिका अपृहता को शादी का झांसा देकर लगातार दैहिक शोषण किया गया, जिस पर प्रकरण में धारा 366,376 (2) भादवि 4,6 पास्को एक्ट जोडी जाकर आरोपी देवसिंह उर्फ संतोष के विरूद्ध धारा सदर का आरोप सबूत पाये जाने से विधिवत गिर कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अखिलेश कुमार वैष्णव थाना प्रभारी लोरमी, लखीराम नेताम प्रधान आरक्षक बालीराम ध्रुव, आर युगल किशोर, ईश्वर मरावी, अमरनाथ नेताम, दुर्गा यादव की भूमिका सराहनीय रहा।

Ashwani Agrawal
मुंगेली / लोरमी न्यूज़
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