
*लोरमी पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहन करने वाले आरोपी होरीलाल कश्यप के विरूद्ध 34 (2) 59 (क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल
- आरोपी होरीलाल कश्यप के कब्जे से 52 पाव देशी प्लेन शराब किमती 4160 रूपय एक मोटर सयाकल किमती 25000 जुमला किमती 29160 रूपय जप्त किया गया
- आरोपी सालिक राम कश्यप के द्वारा शराब बिक्री करते पाये जाने पर 20 पाव देशी प्लेन शराब जप्त कर 34 1 क आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया
- लोरमी में सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने वाले शराबियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट का 04 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया

ब्यूरो चीफ- जितेन्द्र पाठक
लोरमी– : श्रीमान पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल (भापुसे) के आदेशानुसार थाना क्षेत्र में जुआ सट्टा आबकारी एक्ट की कार्यवाही हेतु जारी निर्देश तथा अति. पुलिस अधीक्षक मुंगेली, नवनीत कौर छाबडा एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी लोरमी नवनीत पाटील के मार्ग दर्शन पर माइनर एक्ट की कार्यवाही हेतु दिशा निर्देष प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही कर लोरमी में अवैध रूप से शराब परिवहन करने वाले आरोपी होरीलाल कश्यप पिता रामसिंह कश्यप उम्र 42 साल साकिन लिम्ही थाना तखतपुर जिला बिलासपुर के द्वारा अपने मोटर सायकल क सीजी 10 ए एक्स 8801 में 9. 600 बल्क लीटर देशी प्लेन शराब परिवहन करते पाये जाने पर. 34(2) 59 (क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया एव आरोपी सालिक राम कश्यप पिता भिखु कश्यप उम्र 38 साल साकिन सरईपतेरा के द्वारा शराब बिक्री करते पाये जाने पर 20 पाव देशी प्लेन शराब जप्त कर 34 1 क आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और लोरमी में सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने वाले शराबी 1. धरमसुख राजपूत पिता सोनू सिंह उम्र 40 साल साकिन सुकली थाना ‘2. दुष्यंत राजपूत पिता मोतीलाल राजपूत उम्र 27 साल साकिन वेंकट नवागांव थाना लोरमी 3. संतोष दिवान पिता बिंदी दिवान उम्र 52 साल साकिन राम्हेपुर थाना लोरमी 4’. माहित राजपूत पिता रामलाल उम्र 35 साल साकिन गांधीडीह थाना लोरमी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का 04 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया कार्यवाही में लोरमी थाना प्रभारी अखिलेश वैष्णव एवं थाना लोरमी की अहम भूमिका रही
