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हथनीकला केंद्र 2.54 करोड़ से अधिक की धान की गड़बड़ी प्रभारी विक्रम सिंह पर दर्ज हुआ एफआईआर | उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवलपुर में सब स्टेशन क्षमता विस्तार का किया लोकार्पण, 10 गांवों को बिजली समस्या से मिलेगी राहत | थाना लोरमी, जरहागांव क्षेत्रान्तर्गत अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले 02 आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल एवं 02 प्रकरण सट्टा की कार्यवाही की गई | ग्राम डिंडोल🚩 “गांव चलो – बस्ती चलो अभियान” के अंतर्गत भव्य, प्रेरणादायी एवं जनसंपर्क केंद्रित कार्यक्रम सम्पन्न 🚩 | पति द्वारा पत्नी पर चरित्र शंका कर जलाकर हत्या का प्रयास करने पर आरोपी 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार | कलेक्टर ने लोरमी में प्रस्तावित नगर उद्यान स्थल का निरीक्षण, भूमि विवाद के शीघ्र निराकरण एवं विकास कार्यों में तेजी के निर्देश* |
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मुंगेली क्षेत्र में धर्म परिवर्तन करने प्रलोभन देने वाले एवं चंगाई सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध की गयी कार्यवाही

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ashwani agrawal

ब्युरो चीफ – जितेन्द्र कुमार पाठक

मुंगेली – मुंगेली पुलिस से मिली जानकारी अनुसार प्रार्थी यशंवत सिंह परिहार पिता स्व० शिव बिहारी सिंह परिहार उम्र 45 साल निवासी जवाहर वार्ड मुंगेली थाना सिटी कोतवाली मुंगेली के द्वारा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में लिखित आवेदन पेश किया कि दिनांक 27.07.2025 को करीब 10.30 बजे मजगांव पारा तिलक वार्ड मुंगेली में सुनील कुमार लाल के मकान में हिन्दु समाज के व्यक्तियो को एक‌ट्ठा कर बद्री साहू पिता बल्लू साहू निवासी सारंगपुर जिला कबीरधाम छ०ग० के द्वारा भजन किर्तन बजा रहा था। और हिन्दु परिवार के लोगो को ईसाई धर्म के प्रार्थना करा कर उनको बोल रहा था कि ईसाई धर्म परिवर्तन करो इससे तुम्हे कोई दिक्कत परेशानी नही होगीं तुम्हारे धर्म के देवी देवता कुछ नहीं कर पाते वे सब बेकार है। प्रभु येशु कल्याण का रास्ता है तुम्हारा हिन्दु धर्म बेकार है। इस तरह से वह उस घर में हिन्दु धर्म के लोगो का धर्म परिवर्तन करा रहा था जो पूर्णतः गलत तरीका है।

पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल के आदेशानुसार मामले की गंभीरता को देखते हुये तत्काल कार्यवाही करने एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन पर अनुविभागीय अधिकारी मयंक तिवारी के निर्देशन पर थाना प्रभारी गिरजाशंकर यादव थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मुंगेली के द्वारा अनावेदक बद्री साहू पिता बल्लू साहू निवासी सारंगपुर जिला कबीरधाम छ०म० के विरूद्ध अपराध कमांक 338/2025 धारा 299 बी0एन0एस एवं छ०ग० धर्म स्वातंत्रय अधिनियम 1968 की धारा 4 के तहत पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।

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